विदेशी महिला का विनयभंग करने वाले गेस्ट हाउस मैनेजर को 2 वर्ष की सजा

विदेशी महिला का विनयभंग करने वाले गेस्ट हाउस मैनेजर को 2 वर्ष की सजा
मुंबई। भायखला पुलिस ने 2 माह पहले एक गेस्ट हाउस में रह रही विदेशी महिला का विनयभंग करने वाले गेस्ट हाउस मैनेजर को नसीब 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया अपितु 2 महीने के भीतर उसे सजा भी दिला दी। पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह घटना 26 मार्च की रात में भायखला पूर्व स्थित वेलकम गेस्ट हाउस में घटी थी। पेरू देश की एक 38 वर्षीय महिला इस गेस्ट हाउस में रुकी हुई थी। उसके अकेलेपन का फायदा उठाते हुए गेस्ट हाउस मैनेजर रियाज अहमद राजू अहमद (19 वर्ष) ने सेल्फी लेने के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़ित महिला को सिर्फ स्पेनिश भाषा ही आती थी। पुलिस में होटल में रह रहे सेबेस्टीन नामक एक अन्य विदेशी की मदद से पूरी जानकारी प्राप्त की। पुलिस केस की जानकारी होते ही रियाज अहमद उत्तर प्रदेश स्थित अपने गांव भागने के लिए फरार हो चुका था। पुलिस ने जाल बिछाकर 24 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में मामले को तत्काल कोर्ट में ले जाया गया। 26 मई को कोर्ट ने रियाज अहमद को 2 वर्ष कैद की सजा तथा 5000 रुपए का दंड सुनाया । दंड न भरने की दशा में 3 महीने और कैद में रहना पड़ेगा।पुलिस को यह कामयाबी पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर, विशेष पुलिस आयुक्त देवेन भारती, सब पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी, अपर पुलिस आयुक्त अनिल पारसकर, पुलिस उपायुक्त अकबर पठान तथा सहायक पुलिस आयुक्त विट्ठल शिंदे के मार्गदर्शन और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आशीष खोत और पुलिस निरीक्षक चीमाजी आढ़ाव के सफल निर्देशन , पुलिस उप निरीक्षक आसिफ पठान की सक्रियता के चलते मिली।

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