एसआईआर एक राष्ट्रीय कार्य, इसमें सहयोग करें : बाबूभाई भवानजी

एसआईआर एक राष्ट्रीय कार्य, इसमें सहयोग करें : बाबूभाई भवानजी 
मुंबई। मुंबई के पूर्व उपमहापौर एवं शिवसेना नेता बाबूभाई भवानजी ने दादर के आरजू सभागृह में मतदाता सूची "SIR" सत्यापन के बारे में सरल भाषा में जानकारी देते हुए लोगों को समझाया कि उन्हें क्या करना है। और इस काम मे दिल से महेनत करने वाले सभी सरकारी अधिकारी खास करके शिक्षक वर्ग की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह एक राष्ट्रीय कार्य है और इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने का तीन अवसर, मिलेगा उसके बाद मतदान का अधिकार छिन सकता है।भवानजी ने कहा कि आने वाले दिनों में अर्थात 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक BLO (बूथ लेवल अधिकारी) आपके घर तीन बार आएंगे। यदि इन तीनों अवसरों पर आप नहीं मिले और आपने फॉर्म भी नहीं भरा, तो आपका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है।उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का एक विशेष अभियान है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची से डुप्लिकेट, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना तथा नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना है।  30 जून से 29 जुलाई 2026 तक BLO घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। 5 अगस्त 2026 को प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची प्रकाशित होगी ।5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 नाम छूटने या त्रुटि होने पर दावा एवं आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। सात अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।                      उन्होंने कहा कि यदि आपका नाम 2002 की मतदाता सूची में है, या उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से कम होने के कारण आपके माता-पिता का नाम सूची में है। ऐसी स्थिति में केवल मैपिंग फॉर्म भरकर दें और साथ में सफेद पृष्ठभूमि वाला पासपोर्ट आकार का फोटो दें। किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने कहा कि यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो ऐसी स्थिति में जन्मतिथि एवं जन्मस्थान का प्रमाण देना होगा। नीचे दिए गए 11 दस्तावेज़ों में से कोई एक प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो आपको अपना जन्म प्रमाण तथा माता या पिता में से किसी एक का जन्म प्रमाण देना होगा,  यदि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आपको अपना जन्म प्रमाण तथा माता और पिता दोनों के जन्म प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम डलवाने के लिए मान्य 11 दस्तावेज़ हैं जो इस प्रकार हैं:-
* जन्म प्रमाण पत्र
* पासपोर्ट
* जाति प्रमाण पत्र
* अधिवास (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र
* 10वीं या 12वीं की अंकतालिका/प्रमाण पत्र
* परिवार रजिस्टर
* सरकारी भूमि या मकान के दस्तावेज़
* सरकारी पहचान पत्र
* पेंशन आदेश
* वन अधिकार प्रमाण पत्र
* 1 जुलाई 1987 से पूर्व का बैंक या डाकघर पासबुक

 उन्होंने बताया कि BLO तीन बार आपके घर आएंगे। यदि आप नहीं मिलते हैं तो आपके दरवाजे पर नोटिस चिपका दिया जाएगा। इसके बाद भी संपर्क नहीं होने पर फॉर्म भरने का अवसर समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि BLO आए तो उनसे अवश्य मिलें। तीन अवसरों के बाद आपका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते है– voters.eci.gov.in पर। यदि आपका नाम 2002 की मतदाता सूची में है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः केवल हस्ताक्षर और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। भवानजी ने सरकार को सुझाव दिया है कि इस कार्य को गति देने के लिए इसमें आंगनवाड़ी सेविकाओं, एनजीओ, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी, कॉलेज विद्यार्थी , छात्रों के अभिभावक, कामगार संगठन, महिला मंडल तथा सामाजिक संगठनों की भी मदद ली जानी चाहिए।

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