बोरीवली में खेल के मैदान पर भूमाफियाओं का कब्जा

बोरीवली में खेल के मैदान पर भूमाफियाओं का कब्जा
मुंबई। बोरीवली (पश्चिम) में लिंक रोड पर “खेल मैदान” के लिए आरक्षित भूखंड पर पिछले ८ वर्षो से अनिधिकृत ठंग से “अपना फल बाजार” नामक फल मंडी जमाकर बैठे भूमाफियाओ को अखिरकार बृहनमुंबई महानगरपालिका ने झटका दे दिया है l श्रीमती भाग्यश्री कापसे, मनपा उपायुक्त- परिमंडल ७ के आदेशानुसार सन २०१६ से २०२४ तक उपरोक्त भूखंड पर अनिधिकृत तरीके से फल व्यापार चलाने के एवज में अगले सात दिनों के भीतर ३ करोड़ ७ लाख ४० हजार ८२ रूपए का दंड भरने का नोटिस मनपा आर/ मध्य कार्यालय के ईमारत व कारखाना विभाग ने भूखंड मालक/ धारक को दिया है l
बोरीवली के लिंक रोड स्थित “खेल मैदान” के लिए आरक्षित भूखंड पर “फल प्रदर्शनी” के नाम पर २०१६ में केवल २ महीने के लिए मनपा कार्यालय से अनुमति ली गई थी l अनुमति कार्यकाल पूर्ण होने के बाद सभी संरचनाओ को हटाकर भूखंड खाली करना था, परंतु ऐसा न करते हुए वहां स्थायी फल मंडी का व्यवसाय “अपना फल बाजार” के नाम से चलता रहा l सन २०१६ के बाद इस मंडी द्वारा किसी भी प्रकार का शुल्क मनपा कार्यालय को प्राप्त नही हुआ l आरक्षित खेल मैदान पर इस प्रकार के अतिक्रमण से परेशान लोगो ने सन २०२३ में शिकायते करना शुरू किआ जिसके बाद मनपा आर/मध्य कार्यालय के नामित अधिकारी धर्मेन्द्र कंथारिया द्वारा ०९/०९/२०२३ को करीब ३४,००० चौ. फू. के पुरे फल बाजार को निष्काषित करने का आदेश पारित किआ गया, परंतु कई बार पुलिस बंदोबस्त लेने के बावजूद मनपा आधिकारिओ को तोड़क कारवाई टालनी पड़ी l ठीक निष्कासन के दिन से पहले कई बार फल मंडी की संरचनाओ के नियमतिकरण के लिए मालक/ धारक द्वारा मनपा कार्यालय में अर्जीया दी गई लेकिन उचित दस्तावेज देने में असमर्थ होने के कारण सभी अर्जियो को मनपा कार्यालय ने रद्द कर दिया l फल मंडी धारक द्वारा कई बार मनपा कार्यालय में अर्जी करके यह बताया गया की सदर भूखंड पर सन २०१६ से सभी संरचनाए स्थित है जिसपर वे २०१६ से निरंतर व्यापार कर रहे है l जिसके बाद बोरीवली निवासी एक अधिवक्ता श्री मुकेश गुप्ता ने सन २०१६ से २०२४ तक सदर आरक्षित भूखंड पर स्थित व्यावसायिक संरचनाओ पर तुरंत मनपा निर्धारित शुल्क और दंड लगाकर उसकी वसूली करने हेतू पत्र दिए l अधिवक्ता मुकेश गुप्ता के शिकायत अनुसार यह शुल्क सन २०२३ तक करीब ११ करोड़ से भी अधिक राशी तक पहुँच गया था l मनपा उपायुक्त- परिमंडल ७ ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए, जिसके बाद दिनांक २१ जून २०२४ को सन २०१६ से २०२४ तक आरक्षित भूखंड पर गैरकानूनी तरीके से फल व्यापार चलाने के एवज में अगले सात दिनों के भीतर ३ करोड़ ७ लाख ४० हजार ८२ रूपए का दंड भरने का नोटिस मनपा आर/ मध्य कार्यालय द्वारा भूखंड मालक/ धारक को दिया गया l आठ वर्षो के लंबे इंतजार के बाद अब जाकर आरक्षित भूखंड से अनिधिकृत फल मंडी हटाकर बोरीवलीवासिओ को उनके हक का खेल मैदान मनपा द्वारा दिया जाएगा, इसकी उम्मीद अब दिखाई पड़ने लगी है।

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