सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हुआ एससी, एसटी एक्ट का मुकदमा
सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हुआ एससी, एसटी एक्ट का मुकदमा जौनपुर। थाना सरायख्वाजा क्षेत्र के ग्राम धौरईल से जुड़े चर्चित एससी,एसटी एक्ट के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय से भी आरोपित पक्ष को राहत मिलने का दावा किया गया है। ग्राम प्रधान संजय कुमार द्वारा गांव निवासी विंध्यवासिनी मिश्रा एवं उनके परिजनों के विरुद्ध दर्ज कराए गए मुकदमे को पहले विशेष न्यायालय ने निरस्त किया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां भी निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज किए जाने की बात सामने आई है। बताया गया कि विशेष न्यायालय के फैसले के विरुद्ध दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला एवं दिनेश चंद्र की पीठ ने 5 अगस्त 2026 को सुनवाई की। प्रस्तुत विवरण के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत के निर्णय में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। अधिवक्ता बृजेश पाण्डेय ने बताया कि ग्राम प्रधान संजय कुमार और उनके भाई जगदीश कुमार ने विंध्यवासिनी मिश्रा एवं उनके परिजनों पर मारपीट और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं, दूसरे ...